बिहार नगर निकाय में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलतः कोर्ट

    बिहार पटना । पटना हाईकोर्ट ने दशहरा पर्व के छुट्टी के दौरान नवमी के दिन नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले पर 86 पन्ने का अपना फैसला दिया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित कर चुनाव की अधिसूचना जारी करें।

Reservation given to OBC in Bihar municipal body is wrong under law    कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। आरक्षण देने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिये गये फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही थी । मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमर्ति संजय करोल तथा न्यायमर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने 17 मामले पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ही ओबीसी को आरक्षण दे दिया। जबकि आरक्षण देने के पूर्वराजनीतिक रूप से पिछड़ेपन वाली जातियों को चिन्हित किया जाना था ।

    सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया। कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण दिये जाने पर चुनाव आयोग के कार्यकलापों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभाव में आरक्षण दिया है ।

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